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केरल का नाम अब ‘केरलम’, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी विधेयक को मंजूरी!!

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने की संवैधानिक प्रक्रिया में अहम चरण पूरा हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य का नाम ‘Kerala’ से बदलकर ‘Keralam’ करना है और इसके लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। विधेयक को 11 अगस्त 2026 को लोकसभा ने पारित किया था, जबकि 12 अगस्त 2026 को राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से मंजूरी दी। नाम बदलने की मांग की शुरुआत 24 जून 2024 को हुई थी, जब केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य का नाम ‘केरल’ से ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद 1 जुलाई 2026 को केरल विधानसभा ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर विधेयक की सभी 10 धाराओं को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि विधेयक का उद्देश्य राज्य का नाम ‘Kerala’ से ‘Keralam’ करना है और यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जा रहा है। ‘केरलम’ मलयालम भाषा में राज्य के नाम का प्रचलित रूप है। बीजेपी केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने फैसले का स्वागत करते हुए LDF और UDF सांसदों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया और इसे लंबे समय से चली आ रही मांग बताया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब आधिकारिक दस्तावेजों और संवैधानिक संदर्भों में राज्य का नाम ‘केरलम’ किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

 

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