केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पादों को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। जांच के बाद Goree Beauty Cream और Chandni Whitening Cream को भारत में अनधिकृत पाया गया है।
CDSCO के मुताबिक, दोनों कॉस्मेटिक उत्पाद पाकिस्तान में निर्मित हैं और इनके पास भारत में आयात के लिए जरूरी प्रमाण पत्र नहीं है। जांच के दौरान इन उत्पादों में भारी धातुओं (Heavy Metals) की मौजूदगी भी पाई गई, जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।
इन क्रीमों का इस्तेमाल न करने की सलाह
CDSCO ने उपभोक्ताओं को Goree Beauty Cream और Chandni Whitening Cream नहीं खरीदने की सलाह दी है। जिन लोगों ने इन उत्पादों को पहले ही खरीद लिया है, उन्हें भी इनका इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है।
नियामक ने लोगों से कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदते समय उनकी प्रामाणिकता, लेबल और अधिकृत होने की स्थिति की जांच करने की अपील की है। यदि किसी उत्पाद के लेबल में नियमों का उल्लंघन नजर आता है, तो इसकी जानकारी संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक को दी जा सकती है।
कॉस्मेटिक्स के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जरूरी
CDSCO के अनुसार, भारत में इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण और आयात औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत नियंत्रित होता है।
बिक्री और वितरण के लिए कॉस्मेटिक्स का निर्माण करने वाली कंपनियों को संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस लेना जरूरी है। वहीं, विदेशों से भारत में कॉस्मेटिक उत्पादों के आयात के लिए उन्हें निर्धारित नियमों के तहत केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कराना आवश्यक है।
CDSCO ने उपभोक्ताओं से केवल अधिकृत और नियमों के अनुरूप कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

