नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत गौतमबुद्धनगर जिले में आगामी त्योहारों, NEET PG परीक्षा और संभावित धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी जुलूस, प्रदर्शन, धरना या सार्वजनिक आयोजन के लिए पुलिस-प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
प्रशासन के मुताबिक, इस अवधि में कई प्रमुख त्योहार होने हैं। 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद, 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मद्देनजर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। साथ ही 30 अगस्त को NEET PG 2026 परीक्षा भी आयोजित होनी है, जिसके चलते परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
धारा 163 के तहत कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर सख्ती रहेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बिना अनुमति किसी भी तरह का जुलूस, प्रदर्शन या सामूहिक आयोजन न करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य त्योहारों और परीक्षा के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

